By DAYANAND MOHITE | published: नवंबर 29, 2019 03:29 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : राष्ट्रीय
शारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपी कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना आपकी अग्रिम जमानत रद्द की जाए? दरअसल, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है.आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी.
हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की ओर से पेश तमाम तथ्यों को खंगालने के बाद ऐसा नहीं लगता कि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है. हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार को जब-जब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा. बशर्ते सीबीआई को इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा. राजीव कुमार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत मिली थी.
इससे पहले शारदा चिटफंड मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उस दौरान सीबीआई के वकील ने राजीव कुमार को 'फरार' बताते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. सीबीआई ने अदालत को बताया था कि राजीव कुमार का फोन बंद है. यहां तक कि राज्य सरकार को भी उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं है और वे अपने पते पर मौजूद नहीं हैं.
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