By DAYANAND MOHITE | published: मई 28, 2019 02:51 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : asola
गुजरात के सूरत अग्निकांड की पृष्ठभूमि में दिल्ली सरकार ने सोमवार को नए अग्निसुरक्षा उपाय अधिसूचित किए. इन उपायों में भवन उपनियम में छत एवं भूतल में रसोई घरों पर प्रतिबंध और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर लगाना शामिल है.
जारी नहीं जाएगा अनापत्ति प्रमाण पत्र
इसमें यह भी आदेश दिया गया है कि शहर की दमकल सेवा भवनों में स्थित सभी कोचिंग सेंटरों की ‘‘तत्काल जांच’’ करे. दिल्ली शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया कि गेस्ट हाउस के लिये उन भवनों को फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी नहीं किया जायेगा जिनमें चार से अधिक मंजिल हैं.
जांच पर निकले इंस्पेक्टर
विभाग के निदेशक विपिन कैंटल ने बताया कि तमाम इंस्पेक्टर जांच पर निकले हैं. कार्रवाई की रिपोर्ट मंगलवार तक ही मिल पाएगी. अर्बन डेवलपमेंट विभाग ने भी तीनों एमसीडी को आदेश जारी किया है. विभाग ने बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
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