By DAYANAND MOHITE | published: अगस्त 23, 2019 02:28 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : राष्ट्रीय
INX मीडिया मामले में सीबीआई हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को ईडी की गिरफ्तारी से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. चिदंबरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी.इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय पी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है. ऐसे में सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है. ईडी और सीबीआई के मामलों पर 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वहीं सीबीआई रिमांड में चिदंबरम से पिछले साढ़े तीन घंटे से पूछताछ जारी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है. उसी दिन मामले की सुनवाई होगी. पी चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर रहेंगे. वहीं सीबीआई मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 26 अगस्त को करेगा, क्योंकि चिदंबरम 26 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में हैं. सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्री अरेस्ट को कानून से ही हटा दिया जाए, जबकि देश भर के हर राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान है. सिंघवी ने कहा कि ये आश्चर्यजनक है कि INX मीडिया केस में सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज ने एयरसेल-मैक्सिस डील का जिक्र किया है जिसका INX मीडिया के केस से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आर्डर पर लिखा गया.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हमें दस्तावेज मिले हैं वो डिजिटल फॉर्म में हैं. हमारे पास ई-मेल है जिसके बारे में चिदंबरम से पूछना है, बहुत बड़ा पैसा सेल कंपनियों में गया है और वो आगे भेजी गई, जिसकी जांच करनी है. चिदंबरम की पोती के नाम पर भी प्रॉपर्टी है.
आतंकवाद का समर्थन करने और आतंकी संगठनों को फंडिंग करने वाले पाकिस्तान को ....
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